Monday, September 21, 2026
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Contact Us
Samwad Pratidin
Advertisement
  • होम
  • विश्व
  • इंडिया
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • दिल्ली NCR
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • झारखंड
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • जम्मू & कश्मीर
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • लाइफस्टाइल
    • सेहत
    • पर्यटन
    • फूड
    • फैशन
  • तकनीकी
  • शिक्षा
  • ऑटोमोबाईल
  • अन्य
  • संवाद प्रतिदिन ई-पेपर
    • संवाद प्रतिदिन, लखनऊ
    • संवाद प्रतिदिन, देहरादून
    • संवाद प्रतिदिन, मासिक मैगजीन
No Result
View All Result
  • होम
  • विश्व
  • इंडिया
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • दिल्ली NCR
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • झारखंड
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • जम्मू & कश्मीर
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • लाइफस्टाइल
    • सेहत
    • पर्यटन
    • फूड
    • फैशन
  • तकनीकी
  • शिक्षा
  • ऑटोमोबाईल
  • अन्य
  • संवाद प्रतिदिन ई-पेपर
    • संवाद प्रतिदिन, लखनऊ
    • संवाद प्रतिदिन, देहरादून
    • संवाद प्रतिदिन, मासिक मैगजीन
No Result
View All Result
Samwad Pratidin
No Result
View All Result
  • होम
  • विश्व
  • इंडिया
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • लाइफस्टाइल
  • तकनीकी
  • शिक्षा
  • ऑटोमोबाईल
  • अन्य
  • संवाद प्रतिदिन ई-पेपर
Home इंडिया

Birth Certificate Rules Changed: संसद से पास हुआ नया Bill, अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी पर होंगे सख्त नियम

Samwad Pratidin by Samwad Pratidin
August 4, 2026
in इंडिया
0
Birth Certificate Rules Changed: संसद से पास हुआ नया Bill, अब जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी पर होंगे सख्त नियम
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से संसद ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। मंगलवार (4 अगस्त) को राज्यसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले 31 जुलाई को लोकसभा इस बिल को मंजूरी दे चुकी थी। अब इस संशोधन के लागू होने के बाद देर से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना पहले की तुलना में अधिक सख्त प्रक्रिया के तहत होगा।

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में बदलाव कर देरी से होने वाले पंजीकरण की व्यवस्था को और कड़ा बनाना है, ताकि जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिल सके।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे देर से होने वाले पंजीकरण पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और रिकॉर्ड अधिक विश्वसनीय बनेंगे।

दो साल से अधिक देरी होने पर क्या होगा?

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की घटना को दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तो अब उसके पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) का आदेश अनिवार्य होगा। इसके साथ ही संबंधित सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण की अनुमति देने से पहले उपलब्ध कराई गई जानकारी की प्रामाणिकता की जांच भी करेगा। मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी।

लोकसभा से पहले ही मिल चुकी थी मंजूरी

इससे पहले 31 जुलाई को लोकसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया था। हालांकि, उस दौरान विपक्षी दलों ने इसे महत्वपूर्ण विधेयक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह की सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई और नारेबाजी की। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार की ओर से जवाब दिया और विधेयक पारित हो गया।

Previous Post

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 4 अगस्त 2026

Next Post

IPS vs CAPF: Supreme Court पहुंचा बड़ा विवाद, शीर्ष पदों पर IPS नियुक्ति को चुनौती, केंद्र से मांगा जवाब

Samwad Pratidin

Samwad Pratidin

संवाद प्रतिदिन एक प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत हिंदी समाचार पत्र है, जो RNI No. UPHIN/2013/51231 के अंतर्गत प्रकाशित होता है। यह समाचार पत्र लखनऊ (उत्तर प्रदेश) एवं देहरादून (उत्तराखंड) से एक साथ प्रकाशित होकर पाठकों तक निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए समर्पित है।

Next Post
IPS vs CAPF: Supreme Court पहुंचा बड़ा विवाद, शीर्ष पदों पर IPS नियुक्ति को चुनौती, केंद्र से मांगा जवाब

IPS vs CAPF: Supreme Court पहुंचा बड़ा विवाद, शीर्ष पदों पर IPS नियुक्ति को चुनौती, केंद्र से मांगा जवाब

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Latest
  • Trending
संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
UP में चकबंदी की लंबी प्रक्रिया पर बड़ा एक्शन! 6 जिलों के 13 गांव हुए बाहर, जानें क्या है वजह

UP में चकबंदी की लंबी प्रक्रिया पर बड़ा एक्शन! 6 जिलों के 13 गांव हुए बाहर, जानें क्या है वजह

September 20, 2026
UP NEET UG Counselling फिर से होगी! 7 सितंबर का Seat Allotment रद्द, जानें नई Dates और पूरा नियम

UP NEET UG Counselling फिर से होगी! 7 सितंबर का Seat Allotment रद्द, जानें नई Dates और पूरा नियम

September 20, 2026
राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार खोला पूरा हिसाब! जानिए कितनी हुई कमाई, कितना मिला दान और कहां खर्च हुए करोड़ों रुपये

राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार खोला पूरा हिसाब! जानिए कितनी हुई कमाई, कितना मिला दान और कहां खर्च हुए करोड़ों रुपये

July 8, 2026
संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 17 जून 2026

संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 17 जून 2026

June 24, 2026
यूपी चुनाव से पहले कांशीराम वाले अंदाज में लौटेंगी BSP चीफ मायावती, नोएडा से शुरू होगा चुनावी अभियान

यूपी चुनाव से पहले कांशीराम वाले अंदाज में लौटेंगी BSP चीफ मायावती, नोएडा से शुरू होगा चुनावी अभियान

November 25, 2025
यूपी में हर सप्ताह होगा बड़ा भर्ती इवेंट, छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी: सीएम योगी

यूपी में हर सप्ताह होगा बड़ा भर्ती इवेंट, छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी: सीएम योगी

September 20, 2026

Recent News

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
UP में चकबंदी की लंबी प्रक्रिया पर बड़ा एक्शन! 6 जिलों के 13 गांव हुए बाहर, जानें क्या है वजह

UP में चकबंदी की लंबी प्रक्रिया पर बड़ा एक्शन! 6 जिलों के 13 गांव हुए बाहर, जानें क्या है वजह

September 20, 2026
UP NEET UG Counselling फिर से होगी! 7 सितंबर का Seat Allotment रद्द, जानें नई Dates और पूरा नियम

UP NEET UG Counselling फिर से होगी! 7 सितंबर का Seat Allotment रद्द, जानें नई Dates और पूरा नियम

September 20, 2026

संवाद प्रतिदिन एक प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत हिंदी समाचार पत्र है, जो RNI No. UPHIN/2013/51231 के अंतर्गत प्रकाशित होता है। यह समाचार पत्र लखनऊ (उत्तर प्रदेश) एवं देहरादून (उत्तराखंड) से एक साथ प्रकाशित होकर पाठकों तक निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए समर्पित है।

Follow Us

Browse by Category

  • अन्य
  • अपराध
  • इंडिया
  • ई-पेपर
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • ऑटोमोबाईल
  • खेल
  • गुजरात
  • जम्मू & कश्मीर
  • तकनीकी
  • दिल्ली NCR
  • बिज़नेस
  • बिहार
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • महाराष्ट्र
  • राजस्थान
  • राज्य
  • लाइफस्टाइल
  • विश्व
  • शिक्षा
  • संवाद प्रतिदिन, देहरादून
  • संवाद प्रतिदिन, लखनऊ
  • सेहत
  • हरियाणा
  • हिमाचल प्रदेश

Recent News

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, देहरादून, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

संवाद प्रतिदिन, लखनऊ, 21 सितंबर 2026

September 21, 2026
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Contact Us

© 2026 Samwad Pratidin - All Rights Reseved.

No Result
View All Result
  • होम
  • विश्व
  • इंडिया
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • दिल्ली NCR
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • झारखंड
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • जम्मू & कश्मीर
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • लाइफस्टाइल
    • सेहत
    • पर्यटन
    • फूड
    • फैशन
  • तकनीकी
  • शिक्षा
  • ऑटोमोबाईल
  • अन्य
  • संवाद प्रतिदिन ई-पेपर
    • संवाद प्रतिदिन, लखनऊ
    • संवाद प्रतिदिन, देहरादून
    • संवाद प्रतिदिन, मासिक मैगजीन

© 2026 Samwad Pratidin - All Rights Reseved.